Relief-for-shopkeepers-in-Corona-with-new-guidelines
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1. सरकार ने जारी की नयी गाइडलाइंस

2. आवश्यक शर्तों के साथ खोल सकेंगे दुकाने

कोरोनावायरस के संक्रमण से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी, इस लॉकडाउन की अवधि पूर्ण होने पर इसे 19 दिन के लिए बढ़ाकर 3 मई तक लॉकडाउन घोषणा की गई थी, इसी बीच सरकार ने दुकानदारों को राहत देते हुए एक बड़ी घोषणा की है, साथ ही इस घोषणा को कुछ गाइडलाइंस के साथ पालन करने के निर्देश भी दिए हैं. मोदी ने देश के नाम अपने संदेश में पहले ही बता दिया था कि कुछ दुकानदारों को कुछ शर्तों के साथ दुकान खोलने की अनुमति दी जा सकती है. गृह मंत्रालय ने जो 15 अप्रैल को गाइडलाइंस जारी की थी, उस गाइडलाइन में संशोधन करते हुए नई गाइडलाइंस गृह मंत्रालय ने उन्हें जारी की है. इसके तहत कुछ दुकानदारों को नई गाइडलाइंस का पालन करते हुए दुकानें खोलने की छूट दी गई है. गृह मंत्रालय ने किन-किन दुकानों पर छूट दी है आइए विस्तृत जानकारी आपको देते हैं...

कौन-कौन सी दुकानें खुलेगी लॉक डाउन में

गृह मंत्रालय ने छोटे दुकानदारों को राहत देते हुए कहा है कि अब दूध फल राशन आदि जैसे जरूरी सामान के अलावा गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खुल सकेंगे परंतु इसके लिए सरकार ने जो भी गाइडलाइंस जारी की है उसका पूर्ण पालन अवश्य किया जाना चाहिए, गृह मंत्रालय ने अपनी नई गाइडलाइंस में यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के मॉल्स और सिंगल ब्रांड मॉल को कोई छूट नहीं दिए इसका मतलब है मॉल्स में मौजूद दुकानों को खोलने की अनुमति अभी नहीं होगी. जो दुकाने नगर पालिका नियमों और नगर पालिकाओं की सीमाओं के भीतर आती है और जो अकेली दुकानें यानी कि सिंगल दुकानें हैं उन्हें गृह मंत्रालय ने खोलने की इजाजत दी है, परंतु गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि हॉटस्पॉट और रेड जोन में किसी भी तरह की दुकानों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा

दुकानें खोलने हेतु आवश्यक शर्तें

गृह मंत्रालय की नयी गाइडलाइंस के अनुसार दुकानें खोलने के लिए कुछ आवश्यक शर्तों का पालन करना अनिवार्य है,
1.  किसी भी दुकान में 50% से ज्यादा स्टाफ काम नहीं कर सकेगा.
2.  दुकान पर कार्यरत  प्रत्येक कर्मचारी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
3.  जो भी दुकान खोली जाएगी उसे केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है.
4.  खुली जाने वाली दुकान हॉटस्पॉट एवं रेड जोन के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए ऐसे दुकानों को खोलने की अनुमति गृह मंत्रालय ने नहीं दिए है.
5.  किसी भी सिंगल ब्रांड या मल्टीब्रांड दुकान को खोलने की इजाजत गृह मंत्रालय ने जारी नहीं कि है.
6.  खोली जाने वाली समस्त दुकानों को सोशियल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य शर्त में रखा गया है

किन दुकानों को खोलने की छूट नहीं

गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार वे सारी दुकानें जो कि संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड नहीं होंगी उन दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी इसके अतिरिक्त सिंगल अथवा मल्टी ब्रांच को खोलने की इजाजत गृह मंत्रालय ने नहीं दी है. किसी भी शहर के अंदर बाजार में दुकान और शॉपिंग कॉन्प्लेक्स को खोलने की इजाजत भी गृह मंत्रालय ने नहीं दी है. वे सारी दुकानें जो शहरी सीमा अर्थात जो नगर निगम या नगरपालिका के अधीन आती है उन मार्केट और कंपलेक्स को खोलने की अनुमति गृह मंत्रालय ने नहीं दी है.

निम्न सेवाएं लोक डाउन के पहले चरण से चालू थी और 3 मई तक भी चालू रहेंगे 

बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की सप्लाई, डाकघर, कैपिटल, डेट मार्केट और डाक सेवाएं, अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिंग होम टेलीमेडिसिन सेवाएं, केमिस्ट, जन औषधि केंद्र, मेडिकल इक्विपमेंट और फार्मेसी, मेडिकल लैब, वेटरन अस्पताल और कलेक्शन लैब इन सभी को 3 मई तक चालू रहने की छूट दी गई है.

वे सुविधाएं जो लोक डाउन के प्रथम चरण से 3 मई तक भी बंद रहेगी

घरेलू और विदेशी यात्रा से संबंधित उड़ाने, यात्री ट्रेनें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बसें, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा टैक्सी और कैब, सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कंपलेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, धार्मिक स्थान और इबादत की जगह, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, सामाजिक, राजनीतिक खेल एकेडमी, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन इत्यादि.


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