Vijay Malya News : भगोड़े विजय माल्या पर भारत की बड़ी जीत
Vijay Malya

  • सीबीआई की बड़ी जीत 

  • विजय माल्या की याचीका ख़ारिज 

  • अब माल्या के पास 14 दिन शेष  


भारतीय भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है, सीबीआई के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार भारत में 9000 करोड रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी विजय माल्या की याचिका को इंग्लैंड के हाईकोर्ट में बड़ा झटका लगा है. विजय माल्या द्वारा प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका को इंग्लैंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और इसी के साथ अब यह मामला होम सेक्रेटरी के पास चला गया है.

Vijay Malya मामले पर CBI ने जाहिर की खुशी

इस पर सीबीआई ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि यह सीबीआई की बहुत बड़ी जीत मानी जा सकती है. सीबीआई के अनुसार लंदन कोर्ट में एजेंसी ने अपना पक्ष जोरदार तरीके से रखा और विजय माल्या की याचिका को खारिज करवाने में वह सफल रहे.

जैसा कि आपको ज्ञात है दिसंबर 2018 में लंदन की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भारत के भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या को ब्रिटेन से भारत को प्रत्यर्पित करने के लिए कहा था लेकिन विजय माल्या ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी रॉयल हाई कोर्ट मैं लाड जस्टिस स्टीफन और एलिजाबेथ लाइन ने इस याचिका को खारिज कर दिया.
लॉकडाउन के कारण इस मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई.  64 वर्षीय किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मालिक और भारत के भगोड़े विजय माल्या की याचिका खारिज होने के बाद अब माल्या के प्रत्यर्पण पर अंतिम निर्णय का मामला ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल के पास जाएगा.

  • VIjay Malya ट्विट में कर चुका है अपील

31 मार्च को विजय माल्या ने ट्वीट करते हुए कहा था की मैंने बैंकों से जो राशि उधार ली थी उसका शत प्रतिशत भुगतान करने के लिए कई बार प्रस्ताव दिया है’ लेकिन बैंक धनराशि लेने के लिए तैयार नहीं है और ना ही ईडी अपने अटैचमेंट जारी करने के लिए तैयार है, जो उन्होंने बैंकों की तरफ से दायर किए थे. विजय माल्या ने कहा कि मुझे उम्मीद है भारत के वित्त मंत्री इस संकट की घड़ी में उसकी बात सुनेगी.

  • अब 14 दिन का समय है विजय माल्या के पास

जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार लंदन की न्याय प्रणाली के हिसाब से विजय माल्या घर 14 दिन के भीतर HS  में HC के आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है. अगर वह निर्धारित समयावधि के भीतर अपील नहीं करता है तो भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है.

  • VIjay Malya कौन है

विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को हुआ था विजय माल्या एक शराबी कारोबारी है. उसके साथ राज्यसभा का पूर्व सदस्य भी रह चुका है. वर्ष 2008 में लगभग 72 अरब संपत्ति के साथ विश्व के सबसे धनी लोगों की लिस्ट में 962 नंबर पर था. वही इस समय वह भारत का 42 वा सबसे धनी व्यक्ति था. फिलहाल भारत सरकार ने अलग अलग भारतीय बैंकों के 9000 करोड़ रुपए हड़प कर लंदन भाग जाने के कारण विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया हुआ है.
भगोड़ा आर्थिक अपराधी है विजय माल्या आपकी जानकारी के लिए बता दे भारत में प्रत्यर्पण के संबंध में अप्रैल 2017 में ब्रिटेन सरकार ने विजय माल्या को गिरफ्तार किया था. हालांकि उसके तुरंत बाद उसे बेल मिल गई उसके बाद उसे अक्टूबर 2017 में एक बार फिर गिरफ्तार किया गया. यह गिरफ्तारी परिवर्तन निर्देशालय के एफिडेविट के आधार पर की गई थी, दिसंबर 2018 में यूके कोर्ट ने विजय माल्या को प्रत्यर्पण करने का आदेश दिया इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट ने विजय माल्या को आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित किया था.

  • क्या है भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून

किसी भी व्यक्ति के विदेश में छुप कर भारत की कानूनी प्रक्रिया से बचने वाले भगोड़ा आर्थिक अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए इस कानून को बनाया गया है. इस कानून में सरकार के पास उसकी संपत्ति जप्त करने और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के अधिकार होते हैं. इस कानून में यह प्रावधान दिया गया है कि आर्थिक अपराध करने वाले किसी भी भगोड़े व्यक्ति की देश के भीतर और देश के बाहर जितनी भी बेनामी संपत्ति है , उसे जब्ध  किया जा सकता है. यह विधेयक भगोड़ा आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहते हुए भारत की कानूनी प्रक्रिया से बचने से रोकता है. इस कानून का निर्माण विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे भगोड़े कारोबारियों द्वारा बैंक के कई हजारों करोड़ों रुपए का कर्ज लेकर देश से फरार होने के कारण बनाया गया है. भारत में ऐसा कई बार देखने को मिला है, किसी बड़े व्यापारी द्वारा भारतीय अदालतों में मामला लंबित होने के बीच में वह व्यक्ति देश छोड़ कर भाग जाता है. यह कानून ऐसे लोगों पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है. इसके तहत उसकी बेनामी संपत्ति जब्ध की जा सके. इस कानून में आर्थिक भगोड़ा अपराधी उस व्यक्ति को माना जाता है जिसने 100 करोड रुपए या उससे अधिक की रकम गबन करके भारत से फरार हुआ हो और भारत में न्यायिक कार्यवाही से बचने की कोशिश करता हो और भारत में आने से इंकार करता हो. 

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